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चैक बाऊंस मामले में आरोपी को 1 साल की सजा, 9 लाख रुपए मुआवजा अदा करने के आदेश

PARUL • 14 Sep 2024 • 1 Min Read

HNN/बिलासपुर

अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं मोनिका सोंबल की अदालत ने चैक बाऊंस के मामले के आरोपी जुल्फीकार अली भुट्टो निवासी घुमारवीं को दोषी करार देते हुए शिकायतकर्त्ता बैंक को 9 लाख रुपए मुआवजा अदा करने तथा एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

शिकायतकर्त्ता पंजाब नैशनल बैंक शाखा घुमारवीं के वकील पवन कुमार शर्मा ने बताया कि मामले के आरोपी की बहू ने बैंक शाखा में लोन के लिए आवेदन किया था। मामले के आरोपी तथा उसकी बहू के आवेदन को स्वीकार करते हुए बैंक ने 17 सितम्बर 2016 को 10 लाख 50 हजार रुपए लोन स्वीकृत कर दिया। आरोपी ने उपरोक्त लोन में गारंटी दी थी। लोन की राशि किस्तों में लौटाने का करार हुआ था।

मामले के आरोपी ने बतौर गारंटर 17 मार्च 2018 को बैंक शाखा के नाम 7 लाख 95 हजार 492 रुपए का एक चैक दिया था। बैंक शाखा ने चैक लगाने से पहले आरोपी को एक नोटिस दिया। उसके उपरांत बैंक ने उपरोक्त चैक अदायगी के लिए लगा दिया। यह चैक बाऊंस हो गया। बैंक के वकील पवन शर्मा ने बताया कि आरोपी को एक लीगल नोटिस भेजा गया लेकिन आरोपी ने बैंक के पैसे नहीं लौटाए। उसके उपरांत नैगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट के तहत अदालत में शिकायत दायर कर दी गई।