इस जिला में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगी सभी दुकानें

HNN/ चंबा

ज़िला दंडाधिकारी डीसी राणा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आदेश जारी करते हुए जिला में सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खोलने के निर्देश दिए हैं। ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बाजार और दुकानों का समय निश्चित किया जाना आवश्यक है।

जारी आदेश के अनुसार ज़िला में बाजार और दुकानें हिमाचल प्रदेश दुकान और व्यवसायिक स्थापना एक्ट 1969 के प्रावधानों के अनुसार सप्ताह में एक दिन बंद रहेंगी। सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। यह आदेश आज से लागू हो गए है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि फार्मेसी, दवाइयों की दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे और दुकानें यथावत खुली रह सकेगी।

आदेश में यह भी कहा गया है कि नो मास्क नो सर्विस व्यवस्था यथावत जारी रहेगी। फेस कवर-मास्क लगाने वाले लोगों को ही केवल सार्वजनिक और निजी परिवहन में चढ़ने और किसी भी सेवा या सामान का लाभ उठाने तथा किसी अन्य सरकारी या निजी प्रतिष्ठान में प्रवेश करने की अनुमति होगी। आदेश के उल्लंघन की अवस्था में प्रतिष्ठान को बंद करने का भी प्रावधान रहेगा।

सभी दुकानदारों को दुकान के बाहर नो मास्क नो सर्विस का बोर्ड लगाने के साथ ग्राहकों के उपयोग के लिए हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। मोटर मकैनिक व टायर पंचर की दुकान को रात 11 बजे तक खुला रखा जा सकेगा। इसी तरह ढाबें और रेस्तरां 10 बजे तक खुले रहेंगे। जबकि राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर स्थित रेस्तरां और ढाबें रात 11 बजे तक खुले रहेंगे।


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