उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए अब इस दिन तक कर सकेंगे आवेदन जमा

HNN / सोलन

सोलन जिला के विभिन्न स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें खोलने के लिए आवेदन अब 20 जनवरी, 2022 तक आवेदन ऑनलाइन जमा करवाए जा सकते हैं। यह जानकारी जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियन्त्रक पूर्ण चन्द ठाकुर ने यहां दी। पूर्ण चन्द ठाकुर ने कहा कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन प्रपत्र विभागीय वैबसाईट    food.hp.nic.in  से   प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदक को निर्धारित प्रपत्र व अन्य दस्तावेज वैबसाईट  emerginghimachal.hp.gov.in  पर अपलोड करने होंगे। पूर्ण चन्द ठाकुर ने कहा कि नगर निगम सोलन के वार्ड नम्बर 10, कोटलानाला, विकास खण्ड नालागढ़ के अन्तर्गत नगर परिषद बद्दी के वार्ड नम्बर 02 तथा वार्ड नम्बर 09 में उचित मूल्य की दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि धर्मपुर विकास खण्ड की ग्राम पंचायत जाबली के गांव गाही, ग्राम पंचायत कोटीनाम्ब के गांव कोटी तथा कुनिहार विकास खण्ड ग्राम पंचायत जघून के गांव जघून, ग्राम पंचायत कोटलू तथा ग्राम पंचायत चम्यावल में नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है।

यह निर्णय जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक में लिया गया है। उन्होंने कहा कि नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर 20 जनवरी 2022 को सांय 5.00 बजे किए जा सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा। निर्धारित प्रपत्र खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्धित निरीक्षक तथा जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियन्त्रक के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियन्त्रक ने कहा कि आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता दसवीं निर्धारित की गई है। आवेदक को आवेदन प्रपत्र के साथ दसवीं का प्रमाण पत्र, अन्य उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति, भूतपूर्व सैनिक, अपंगता, शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र लगाना होगा। दुकान की उपलब्धता एवं भण्डारण क्षमता, विधवा एकल नारी, यदि आवेदक बीपीएल, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति परिवार से सम्बन्धित है तो उसका प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

उन्होंने कहा कि यदि आवेदक उसी स्थान का है जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी है तो उसे इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रतियां संलग्न की जानी अनिवार्य है ताकि उस आधार पर उचित मूल्य की दुकान आवंटन के लिए वरीयता सूची तैयार की जा सके।


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