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जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने के फैसले पर हिमाचल हाईकोर्ट ने लगाई रोक

HNN/ शिमला

जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने के फैसले पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा फिलहाल रोक लगा दी गई है। ऐसे में जेबीटी प्रशिक्षुओं ने भी कुछ हद तक राहत की सांस ली है। बता दें कि जेबीटी के पदों के लिए बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने के फैसले पर जेबीटी प्रशिक्षु बेहद नाराज थे। जिसके चलते कई दिनों तक प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन भी किए गए।

बता दें कि न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद पुराने फैसले पर अमल करने पर रोक लगाने के आदेश पारित किए। 26 नवंबर को हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती मामलों पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए एनसीटीई की ओर से निर्धारित नियम प्रारंभिक शिक्षा विभाग के साथ-साथ अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग पर भी लागू होते हैं।

कोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं को स्वीकारते हुए प्रदेश सरकार को यह आदेश भी दिए थे कि वह 28 जून 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार जेबीटी पदों की भर्ती के लिए नियमों में जरूरी संशोधन करे। कोर्ट के फैसले से जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र हो गए थे लेकिन इस फैसले पर रोक के बाद बीएड डिग्री धारक फिर से इन पदों के लिए दौड़ से बाहर हो गए।


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