मताधिकार के लिए मतदाता पहचान पत्र सहित 11 वैकल्पिक पहचान दस्तावेज भी मान्य- जिला निर्वाचन अधिकारी

HNN/ चंबा

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 2- मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 2- भरमौर सभा निर्वाचन खंड के सभी मतदाताओं को उपचुनाव में मताधिकार का प्रयोग करते समय मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने कहा कि अगर कोई मतदाता अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो ऐसे मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों या डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी की गई स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड के साथ मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।

इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य या केंद्र सरकार के लोक उपक्रम अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र के साथ मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है जोकि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तो ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते मतदाता का नाम जहां मतदान करने आया है उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त यदि फोटोग्राफ इत्यादि के मैच ना करने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव ना हो तो उस स्थिति में मतदाताओं को 11 वैकल्पिक पहचान दस्तावेज में से किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्धारित उपरवर्णित 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को मतदान दिवस 30 अक्तूबर को पहचान हेतु अपने साथ लेकर आएं।


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