HNN / शिमला
प्रदेश सरकार ने हिमाचल के ट्रांसपोर्टरों को राहत दी है। अब वह 31 दिसंबर, 2022 तक कर एवं आबकारी विभाग से बिना अनापत्ति कर प्रमाण पत्र (एनओटीसी) के स्पेशल रोड टैक्स (एसआरटी) जमा करा सकेंगे। परिवहन विभाग ने कहा कि इसके बाद तिथि को नहीं बढ़ाया जा सकेगा।
प्रदेश में करीब 70,000 कमर्शियल ट्रक है। इनमें करीब 35,000 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्स जमा करवा चुके हैं। इन्हें इसका फायदा होगा।
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ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रधान नरेश गुप्ता ने सोलन में प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ट्रांसपोर्टरों की बात को सुना। सरकार ने ट्रकों की एनओसी के दौरान एरियर को देखने के लिए भी कमेटी का गठन करने का आश्वासन भी दिया है।
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