पायलट का बारहवीं कक्षा पास होना जरूरी
HNN / शिमला
हिमाचल में हवाई क्रीडा के उपकरणों के ओवरलोडिंग और अंडरलोडिंग पर रोक लगा दी गई है। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून जैसी गतिविधियों के लिए सरकार ने सुरक्षा बंदोबस्त सख्त कर दिए हैं। बता दें कि अब हिमाचल में 12 साल से कम आयु व जिनका भार 30 किलोग्राम से कम है वह अब वायु क्रीड़ाएं नहीं कर सकेंगे।
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गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में भी वायु क्रीडाओं के दौरान काफी हादसे पेश आ चुके हैं। ऐसे में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने यह फैसला लिया है। इतना ही नहीं हवाई क्रीडा करवाने वाले पायलट को लेकर भी सूचना जारी की है। पायलट की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और वह 12वीं पास होना चाहिए। इतना ही नहीं उसे 100 घंटे की सोलो उड़ान और कम से कम 35 किलोमीटर एक्स सी उड़ान का अनुभव होना चाहिए।
पंजीकरण फीस 10,000 रुपये तय की गई है। अभी तक पंजीकरण फीस 2,000 रुपये थी। पंजीकरण तीन वर्ष के लिए होगा। हर वर्ष एक जून से 16 अगस्त और एक नवंबर से एक मार्च तक ही पंजीकरण होगा।
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