लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश न्यूज़ हेडलाइंस

अभियोग साबित न होने पर अदालत ने आरोपी को किया बरी

PRIYANKA THAKUR | 2 जून 2022 at 12:05 pm

Share On WhatsApp Share On Facebook Share On Twitter

HNN / मंडी

अफीम की खेती का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने एक आरोपी को बरी कर दिया है। जिला के विशेष न्यायालय ने औट तहसील के काशणा निवासी गुलाब सिंह के खिलाफ अभियोग साबित न होने पर उसे बरी कर दिया है। बता दे कि औट पुलिस दल को 6 मई 2018 को खेतों में अफीम के पौधे दिखे। जांच करने पर खेत का खसरा नंबर 212 पाया गया। इसके मालिक गुलाब सिंह को हिरासत में लिया गया ।

आरोपी का कहना था कि यह खसरा नंबर उनके मकान के पास स्थित है लेकिन वह इनके कब्जे में नहीं है। अदालत ने कहा कि मामले में खेती की भूमि की पहचान के बारे में संतोषजनक सबूत प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अदालत ने अपने फैसले में अभियोजन पक्ष की ओर से खसरा नंबर 212 की भूमि पर आरोपी की ओर से अफीम के पौधों की खेती का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित नहीं हुआ है। इसके चलते अदालत ने आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया है।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!

Join WhatsApp Group

आपकी राय, हमारी शक्ति!
इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया साझा करें


[web_stories title="false" view="grid", circle_size="20", number_of_stories= "7"]