HNN/ चंबा
विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्राम पंचायत पुखरी में साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण विशाल कौंडल ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अतिरिक्त आर्थिक दृष्टि से गरीब, पिछड़े और कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाएं, असहाय बच्चे और ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो वे विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने उपस्थित लोगों को मध्यस्था, लोक अदालत, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, लोक अदालत, साइबर क्राइम व लेबर एक्ट के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। इसके अलावा ग्राम पंचायत पधरोटू में आयोजित शिविर में सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि समाज में सकारात्मकता लाने के लिए महिला वर्ग ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
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वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं के प्रति लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव लाए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वैधानिक जानकारियां नहीं मिल पाती हैं। गरीबी के कारण उन्हें न्याय पाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्हें निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है।
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