चरस तस्करी के मामले में दोषी को 13 वर्ष का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया

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HNN/मंडी

मंडी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत ने चरस तस्करी के मामले में दोषी को 13 वर्ष के कठोर कारावास 1.30 लाख रुपए जुर्माने की सजा का सुजाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे दो साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान झाबे राम गांव खलाओ तहसील बालीचौकी के रूप में हुई है।

मामला 6 जनवरी 2021 का है। जब पुलिस की टीम ने हणोगी टनल के पास खोतीनाला में नाकाबंदी की हुई थी। इसी दौरान कुल्लू की ओर से एक व्यक्ति आया, जो पुलिस को देखकर कुल्लू की ओर भागने लगा। पुलिस की टीम ने कुछ ही दूरी पर उसे काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पीठू बैग की तलाशी ली तो इसमें से 3.042 किलोग्राम चरस बरामद हुई।

जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस की छानबीन पूरी होने के बाद आरोपी पर अदालत में अभियोग चलाया था। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने की। उन्होंने बताया कि इस मामले से संबंधित 12 गवाहों और बचाव पक्ष की ओर से छह गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए।

दोष साबित होने पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। जिसके तहत दोषी को 13 वर्ष के कठोर कारावास 1.30 लाख रुपए जुर्माने की सजा का सुजाई गई। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे दो साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।