HNN/ मंडी
जिला मंडी में 16 वर्ष की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी को धारा 363 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास के साथ 5000 रुपए जुर्माने की सजा, धारा 376 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50000 रुपए जुर्माने की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
यह सजा विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मंडी की अदालत ने सुनाई है। उन्होंने बताया कि यदि किसी सूरत में आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गौरतलब है कि आरोपी ने 28 मार्च, 2018 को पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने बताया था कि वह अपनी सहेली के साथ मेला देखने गई हुई थी। इस दौरान उसकी सहेली के भाई ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने इस बाबत अपने परिजनों को नहीं बताया था।
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परंतु कुछ समय बाद जब पीड़िता की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसके परिजन तुरंत उसे अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान पता चला कि वह गर्भवती है। जिसके बाद पीड़िता ने उसके साथ घटी सारी वारदात के बारे में अपने परिजनों को बताया। परिजनों ने बिना देरी किए इस बाबत पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इसके चलते अदालत ने दोषी को कठोर कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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