HNN / कुल्लू
जिला कुल्लू में पैराग्लाइडिंग के दौरान होने वाले हादसों को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है। जिला में पैराग्लाइडिंग के दौरान कई हादसे देखने को मिलते है, जिसके चलते प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। ऐसे में अब प्रशासन ने पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने एसोसिएशन को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। जारी आदेशों में अब एक ग्लाइडर पायलट दिन में अधिकतम चार उड़ानें ही भर सकेगा। इसके साथ ही पैराग्लाइडिंग साइट पर सीसीटीवी कैमरा भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन को पैराग्लाइडिंग साइट का हर 15 दिनों में समिति द्वारा निरीक्षण करने को कहा।
नए पायलटों को लाइसेंस के लिए पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन का अनुशंसा-पत्र आवश्यक रहेगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देश दिए कि सभी पैराग्लाइडिंग संचालकों सहित पायलट के मेडिकल टेस्ट अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। विभिन्न पैराग्लाइडिंग गतिविधियों से जुड़े हुए पायलटों को कार्ड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से रखना सुनिश्चित किए जाएं।

