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नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया

PARUL • 25 Jan 2024 • 1 Min Read

HNN/बिलासपुर

जिला बिलासपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश चिराग भानु सिंह की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास सहित 50 हजार रुपये जुर्माने के सज़ा सुनाई है। यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान सागर वर्मा निवासी गांव झीड़ियां तहसील श्री नयनादेवी जिला बिलासपुर के रूप में हुई है।

बता दें मामला 20 अक्तूबर 2018 का है। जब नाबालिग पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सागर वर्मा ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया है और इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया।

मामले की जांच पूरी होने के बाद चालान अदालत में पेश किया गया। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में 18 गवाहों को पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई।