आदर्श आचार संहिता के प्रभावी पालन को लेकर स्थाई समिति की बैठक आयोजित

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उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने की बैठक की अध्यक्षता

HNN/चंबा

उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में लोकसभा निर्वाचन- 2024 के तहत ज़िला में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी पालन को लेकर स्थाई समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।

उपायुक्त ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की घोषणा होने के तुरंत बाद सभी सार्वजनिक स्थानों में स्थापित राजनीतिक संदेश अथवा राजनीतिक दलों के होल्डिंग्स को हटाने की 48 घंटे की समय सीमा निर्धारित है जबकि निजी संपत्ति में लगे राजनीतिक संदेश तथा होल्डिंग के लिए 72 घंटे की समय सीमा में हटाना अनिवार्य होगा।

उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार संपत्ति मालिक की अनुमति के बिना उसकी व्यक्तिगत जमीन, भवन, परिसर, दीवार तथा गाड़ी में बैनर लगाने, स्लोगन लिखने, पंपलेट चिपकाने इत्यादि के कार्य नहीं कर सकेंगे। इसके लिए मालिक की लिखित सहमति अनिवार्य रहेगी।

उपायुक्त ने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत टोल फ्री नंबर 1950 तथा सी-विजिल एप के माध्यम से भी की जा सकती है l ऐसी शिकायतों समयबद्ध समाधान किया जाता है l उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की तिथि 7 मई, नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई, नामांकन की जांच 15 मई, नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 17 मई तथा मतदान 1 जून को होगा।

इसी तरह मतगणना का कार्य 4 जून को राजकीय सहस्‍त्राब्‍दी बहु तकनीकी संस्थान सरोल में होगा। 6 जून को निर्वाचन प्रक्रिया तथा आदर्श आचार संहिता समाप्त होगी। उपायुक्त ने बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा जनसभा, जुलूस इत्यादि के आयोजन को लेकर अनुमति लेनी आवश्यक रहेगी।

अनुमति सुविधा ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि विद्यालय के खेल मैदान इत्यादि में राजनीतिक आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। बैठक में कार्यवाही का संचालन अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी राहुल चौहान ने किया ।