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एचएएस व सचिवालय सेवा अफसरों को अपनी चल और अचल संपत्ति बताने पर ही मिलेगी पदोन्नति

Ankita • 23 Jan 2024 • 1 Min Read

HNN/ शिमला

हिमाचल प्रदेश के एचएएस और सचिवालय सेवाएं अधिकारियों को अब अपनी चल और अचल संपत्ति बताने पर ही पदोन्नति मिलेगी। कार्मिक विभाग द्वारा अधिकारियों को इस बाबत कड़े निर्देश जारी कर दिए गए है।

जानकारी के मुताबिक, सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 के नियम 18 के तहत अधिकारियों को हर साल अपनी ताजा संपत्ति और देनदारियों का ब्योरा देना होता है। जबकि चल संपत्ति का विवरण हर पांच वर्ष बाद देना होता है। या फिर पहली नियुक्ति के दौरान सारा विवरण देना होता है।

अधिकारियों को चल और अचल संपत्ति का यह ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर साझा करना होगा।संपत्ति का यह ब्योरा देने के लिए सरकार ने इन दोनों श्रेणियों के अधिकारियों के लिए 31 मार्च अंतिम तिथि रखी है। अगर उससे पहले यह विवरण नहीं दिया तो यह पोर्टल बंद हो जाएगा।