युवक सौरभ राणा की हत्या के मामले में अदालत ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी है। अदालत का यह फैसला नौ साल पुराने मामले में आया है।
कांगड़ा
पालमपुर अदालत का बड़ा फैसला
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बैजनाथ उपमंडल के हारतड़ा नगेड़ गांव के युवक सौरभ राणा हत्या प्रकरण में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश धीरु सिंह ठाकुर की अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषियों में मृतक की बुआ तानो देवी और दो भतीजे पवन कुमार व अनिल कुमार शामिल हैं।
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हत्या की घटना और पुलिस कार्रवाई
जानकारी के अनुसार सौरभ राणा गाड़ी चालक था। 9 जनवरी 2016 को वह घर से खाना खाकर निकला लेकिन वापस नहीं लौटा। दो दिन बाद 11 जनवरी को उसका शव मंदोल सड़क पर मिला। पिता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
झगड़े के बाद की गई हत्या
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि किसी बात पर झगड़े के दौरान उन्होंने सौरभ को गाड़ी से उतारकर डंडों से पीटा और अधमरा छोड़कर भाग गए। इसी पिटाई से उसकी मौत हो गई। अब अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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