चंबा
पंचायत बैठकों में अनुपस्थिति और कामकाज में लापरवाही का आरोप
उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 131 (1) (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंचना कुमारी के निलंबन आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि कंचना कुमारी को 08 अप्रैल 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 24 अप्रैल 2025 को उन्होंने नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया, जिसे असंतोषजनक पाया गया।
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group
निलंबन के कारण:
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कंचना कुमारी ने पंचायत बैठकों में बिना सूचना के अनुपस्थित रहकर पंचायत के सामान्य कामकाज और अदायगियों को समय पर नहीं निपटाया। इन कारणों के चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
मोहल और अभिलेख जमा करने के निर्देश:
निलंबन आदेश में कहा गया है कि कंचना कुमारी के पास ग्राम पंचायत की मोहर, पंचायत अभिलेख, धन या संपत्ति होने की स्थिति में उन्हें तुरंत पंचायत सचिव के पास जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
📢 लेटेस्ट न्यूज़
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!
Join WhatsApp Group





