HNN/ चंबा
हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के ऐतिहासिक चौगान नंबर एक को लोगों की आवाजाही और विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए 1 दिसंबर 2023 से प्रतिबंधित किया गया है। ज़िला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं।
यहां खास यह है कि चौगान में लगाई गई दुर्वा घास को हर साल अंकुरण के लिए सर्दियों के दौरान लोगों की आवाजाही और विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए बंद रखा जाता है।
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इस दौरान चौगान का रखरखाव किया जाता है तथा ये सुनिश्चित बनाया जाता है कि चौगान हरा-भरा रहे। आदेश के उल्लंघन की अवस्था में निर्धारित नियमों के अनुरूप कार्यवाही का प्रावधान भी रखा गया है।
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