HNN/ ऊना
चरस रखने के दोषी को अदालत ने 10 साल के कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। स्पेशल जज एक ऊना कृष्ण कुमार की अदालत ने मंडी जिला के औट के हुक्म सिंह को चरस रखने का दोषी पाया और उसे उक्त सजा सुनाई गई। मामला 11 अक्तूबर 2019 का है। पुलिस टीम ने गश्त के दौरान कोहाड़छन्न में स्पौरी की तरफ से बाइक पर सवार होकर आ रहे हुक्म सिंह को जांच के लिए रुकवाया।
इस दौरान जब उसके पास मौजूद बैग की तलाशी ली गई तो 1.989 किलो चरस बरामद हुई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और अदालत में चालान पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयान के बाद स्पेशल जज एक ऊना की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
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अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल कारावास की सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भरने के आदेश भी दिए हैं। जुर्माना न भरने की सूरत पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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