लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश न्यूज़ हेडलाइंस

चरस तस्करी के दोषी को 10 साल का कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना

SAPNA THAKUR | 7 जून 2022 at 10:46 am

Share On WhatsApp Share On Facebook Share On Twitter

HNN/ ऊना

चरस रखने के दोषी को अदालत ने 10 साल के कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। स्पेशल जज एक ऊना कृष्ण कुमार की अदालत ने मंडी जिला के औट के हुक्म सिंह को चरस रखने का दोषी पाया और उसे उक्त सजा सुनाई गई। मामला 11 अक्तूबर 2019 का है। पुलिस टीम ने गश्त के दौरान कोहाड़छन्न में स्पौरी की तरफ से बाइक पर सवार होकर आ रहे हुक्म सिंह को जांच के लिए रुकवाया।

इस दौरान जब उसके पास मौजूद बैग की तलाशी ली गई तो 1.989 किलो चरस बरामद हुई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और अदालत में चालान पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयान के बाद स्पेशल जज एक ऊना की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group

अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल कारावास की सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भरने के आदेश भी दिए हैं। जुर्माना न भरने की सूरत पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!

Join WhatsApp Group

आपकी राय, हमारी शक्ति!
इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया साझा करें


[web_stories title="false" view="grid", circle_size="20", number_of_stories= "7"]