चरस तस्करी मामले में दोषी को दस साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया
HNN/चंबा
जिला चंबा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा मोहित बंसल की अदालत ने चरस तस्करी मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास सहित एक लाख रुपये का जुर्माना की सज़ा सुनाई है। यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान लखविंद्र सिंह निवासी गांव नाकोई डाकघर थल्ली तहसील चुराह जिला चंबा के रूप में हुई है।
बता दें कि मामला 25 दिसंबर 2016 का है। जब पुलिस चौकी बनीखेत की टीम रात को खैरी पुल से गश्त कर लौट रही थी। इसी दौरान पुलिस की नजर पधर की तरफ से हाथ में बैग पकड़े पैदल आ रहे लखविंद्र सिंह पर पड़ी। पुलिस को सामने देखकर लखविंद्र सिंह भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें से 1 किलो 240 ग्राम चरस बरामद हुई।
जिसके बाद पुलिस ने चरस तस्करी के आरोप में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सभी कार्यवाही पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया। अदालत में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी अजय ठाकुर ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में 14 गवाहों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार किया गया और उक्त सज़ा सुनाई गई।