HNN/बिलासपुर
जिला बिलासपुर में सत्र न्यायाधीश चिराग सिंह भानू की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को छह महीने साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3.70 लाख रुपये मुआवजा शिकायतकर्ता को देना होगा। दोषी की पहचान संजीव कुमार के रूप में हुई है।
जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता नरेश कुमार ने बताया कि संजीव कुमार को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी और उसने 2.80 लाख रुपये का ऋण लिया था। ऋण चुकाने के लिए दोषी ने एक चेक जारी किया था। जब चेक बैंक में लगाया गया तो बाउंस हो गया। इसके बाद नोटिस के माध्यम से ऋण वापस देने को कहा गया, लेकिन संजीव ऋण का भुगतान नहीं कर सका।
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इस पर शिकायतकर्ता ने अदालत में केस दर्ज करवाया। अदालत में मामले की पैरवी अधिवक्ता राकेश शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि संजीव कुमार का दोष साबित होने पर उसे छह महीने का साधारण कारावास और 3.70 लाख रुपये मुआवजा शिकायतकर्ता को देने की सजा सुनाई।
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