HNN/कांगड़ा
कांगड़ा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल शर्मा की पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म की कोशिश करने के मामले में आरोपी को तीन साल के साधारण कारावास सहित 4,000 रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई है। यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बता दें मामला मार्च 2021 का है।
जब पीड़िता स्कूल में पढ़ती है और घर से स्कूल का रास्ता लगभग डेढ़ किलोमीटर का है, जो सुनसान है। पीड़िता सुबह करीब 8.30 बजे घर से स्कूल में प्रैक्टीकल का पेपर देने गई थी। इस दौरान दोपहर करीब एक बजे पीड़िता की मां को किसी ने फोन पर सूचित किया कि तुम्हारी लड़की को किसी व्यक्ति ने मारा है। जिसके बाद पीड़िता की मां बताए गए स्थान पर पहुंची, जहां पर उसने देखा कि पीड़िता घबराई हुई थी।
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उसने अपनी मां को बताया कि वह स्कूल से घर की ओर आ रही थी तो उसे एक व्यक्ति खड़ा मिला। वह बहला-फुसला कर उसे काफी दूर सुनसान जगह में ले गया। जहां उसने पीड़िता के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। पीड़िता ने उसका विरोध किया तो उसने अपने कपड़ों में छिपा रखा एक चाकू निकालकर उसे धमकाया। जिसके बाद पीड़ित की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जिसके बाद मामला करीब पौने दो वर्ष तक अदालत में चला। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी राजरानी ने की। उन्होंने बताया कि मामले में 22 गवाहों को पेश किया गया। इस पर न्यायाधीश ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई।
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