Loading...

धोखाधड़ी से ऋण लेने के दोषी को दो साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया

PARUL • 2 Jan 2024 • 1 Min Read

HNN/हमीरपुर

जिला में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हमीरपुर सिद्धार्थ सरपाल की अदालत ने धोखाधड़ी से ऋण लेने के आरोपी को दो साल के कारावास सहित छह हजार जुर्माना की सज़ा सुनाई है। दोषी की पहचान पवन कुमार पुत्र प्रेम चंद निवासी धमरोल तहसील भोरंज के रूप में हुई है।

मामला 18 फरवरी 2009 का है जब केसीसी बैंक प्रबंधन की तरफ उक्त आरोपी के खिलाफ भोरंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोपी व्यक्ति ने बैंक से ऋण लिया था। व्यक्ति पर गारंटरों के साथ मिलकर फर्जी डीडीओ प्रमाण पत्र और गलत पता जमा करके बैंक को धोखा देने के पुलिस शिकायत में आरोप लगे थे। जांच पूरी होने के बाद पुलिस की तरफ से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई।

अदालत में मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक हमीरपुर पंकज धीमान ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जिसके बाद सभी साक्ष्य और अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई।