नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी तांत्रिक को अदालत ने सुनाई कठोर कारावास की सजा

Court sentenced rigorous imprisonment to Tantrik accused of raping a minor

HNN / मंडी

विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी तांत्रिक को कड़ी सजा सुनाते हुए उसे 25 साल का कठोर कारावास सुनाया है। इतना ही नहीं उसे 1 लाख 5000 रूपये जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई है। यदि आरोपी जुर्माना राशि निश्चित समय पर अदा नहीं करता है तो उसे 2 से 6 माह का और अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दरअसल, मामला 14 सितंबर 2020 का है। जोगिंदर नगर अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली कि एक नाबालिग गर्भवती है। इस मामले में पुलिस ने जब नाबालिग से बातचीत की तो उसने बताया कि कुछ दिनों से उसके सिर में दर्द रहता था जिसके चलते उसकी मां उसे एक तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने उसे बताया कि किसी ने उस पर जादू टोना किया है जिसके चलते अक्सर उसे सिर में दर्द रहता है।

9 मार्च 2021 को आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। तांत्रिक ने पीड़िता को इस बारे में किसी को न बताने की धमकी दी। जब पीड़िता को एक दिन पेट में दर्द हुआ तो वह अस्पताल गई जहां चिकित्सकों ने बताया कि वह गर्भवती है। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान पर तांत्रिक को हिरासत में लिया और अदालत में अभियोग चलाया।

18 गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी तांत्रिक के खिलाफ भादंसं की धारा 376 (तीन), 506 और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत क्रमश: 25 साल, पांच साल और 25 साल के कठोर कारावास और पचास हजार, पांच हजार और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।