स्पेशल जज जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत ने नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी जो की नंदपुर (अंब) का रहने वाला है को, 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा-4 के तहत दोषी को यह सजा दी है। इसके साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।न्यायालय ने अपने फैसले में दोषी को धारा 363 के तहत भी तीन साल की सजा और 1,000 रुपये का जुर्माना सुनाया।
मामला 6 जून 2022 का है, जब पीड़िता के पिता ने थाना ऊना सदर में बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में उन्होंने आरोपी पर उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप लगाया। पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद आरोपी को उसके गांव नंदपुर से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान पीड़िता को भी आरोपी के घर से बरामद किया गया।
पुलिस जांच में पीड़िता ने बयान दिया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मेडिकल जांच और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर सभी साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए। अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों के बयान दर्ज कराए, जिनके आधार पर अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।

