लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश न्यूज़ हेडलाइंस

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल का कठोर कारावास, इतना जुर्माना भी….

Ankita | 29 नवंबर 2023 at 2:49 pm

Share On WhatsApp Share On Facebook Share On Twitter

HNN/ बिलासपुर

जिला बिलासपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास कारावास की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

यह सज़ा विशेष न्यायाधीश बिलासपुर चिराग भानू की अदालत ने ने सुनाई है। यदि किसी सूरत में दोषी जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान पवन कुमार पुत्र रामलाल निवासी गांव समलेटू, डाकघर मातला, तहसील झंडूता व जिला बिलासपुर के रूप में हुई है।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group

गौरतलब है कि 14 अगस्त, 2019 की शाम दोषी पवन कुमार नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने घर समलेटू ले गया, जहां उसने उसके साथ 2 दिन तक दुष्कर्म किया। जिसके बाद इस बाबत 17 अगस्त, 2019 को पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी।

जांच पूरी होने के बाद 16 अक्तूबर, 2019 को अदालत में रिपोर्ट जमा की गई। अदालत ने 20 जनवरी, 2020 को दोषी पर आरोप तय किए। अभियोजन पक्ष ने कुल 20 गवाह पेश किए तथा बचाव पक्ष ने कोई गवाह पेश नही किया। दोनों पक्षों के तर्क-वितर्क सुनने के उपरांत अदालत ने अब दोषी पवन को यह सजा सुनाई है।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!

Join WhatsApp Group

आपकी राय, हमारी शक्ति!
इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया साझा करें


[web_stories title="false" view="grid", circle_size="20", number_of_stories= "7"]