HNN/ बिलासपुर
जिला बिलासपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास कारावास की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
यह सज़ा विशेष न्यायाधीश बिलासपुर चिराग भानू की अदालत ने ने सुनाई है। यदि किसी सूरत में दोषी जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान पवन कुमार पुत्र रामलाल निवासी गांव समलेटू, डाकघर मातला, तहसील झंडूता व जिला बिलासपुर के रूप में हुई है।
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गौरतलब है कि 14 अगस्त, 2019 की शाम दोषी पवन कुमार नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने घर समलेटू ले गया, जहां उसने उसके साथ 2 दिन तक दुष्कर्म किया। जिसके बाद इस बाबत 17 अगस्त, 2019 को पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी।
जांच पूरी होने के बाद 16 अक्तूबर, 2019 को अदालत में रिपोर्ट जमा की गई। अदालत ने 20 जनवरी, 2020 को दोषी पर आरोप तय किए। अभियोजन पक्ष ने कुल 20 गवाह पेश किए तथा बचाव पक्ष ने कोई गवाह पेश नही किया। दोनों पक्षों के तर्क-वितर्क सुनने के उपरांत अदालत ने अब दोषी पवन को यह सजा सुनाई है।
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