जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नाहन और अन्य अदालतों में लंबित पुराने मामलों को आपसी सहमति से निपटाने का आह्वान किया है। ‘मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0’ अभियान के तहत 31 मार्च तक आवेदन कर शांतिपूर्ण समाधान पाया जा सकता है।
सिरमौर/नाहन
31 मार्च तक आवेदन का अवसर
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सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नव कमल ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा ‘मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0’ अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। नाहन कोर्ट परिसर सहित जिला की अन्य अदालतों में लंबित मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए पक्षकार 31 मार्च तक संबंधित अदालत या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय, नाहन में आवेदन दे सकते हैं।
किन मामलों को मिलेगी प्राथमिकता
अभियान के तहत पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस के मामले, सड़क दुर्घटना और बीमा क्लेम, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद तथा ऐसे आपराधिक मामले जिनमें समझौते का कानूनी प्रावधान है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यह उन लोगों के लिए बड़ा अवसर है जो वर्षों से मुकदमों में उलझे हैं और समय व धन की बचत चाहते हैं।
निःशुल्क प्रक्रिया, हेल्पलाइन 15100 उपलब्ध
सचिव ने बताया कि मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। किसी भी प्रकार की जानकारी या कानूनी सहायता के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।
आपसी समझौते से अंतिम निर्णय
उन्होंने जिला वासियों से अपील की कि वे अपने विवादों का समाधान आपसी समझौते से कर मध्यस्थता मंच का लाभ उठाएं। मध्यस्थता के माध्यम से हुआ निर्णय अंतिम होता है और इससे दोनों पक्षों के बीच सौहार्द भी बना रहता है।
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