जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर नाहन में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें बैंक, श्रम विवाद, बिजली-पानी बिल, वैवाहिक और अन्य लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा।
सिरमौर/नाहन
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दी जानकारी
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश जसवाल ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के निर्देशानुसार 14 मार्च 2026 को जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामलों का होगा निपटारा
लोक अदालत में पूर्व मुकदमेबाजी और न्यायालयों में लंबित मामलों को लिया जाएगा। बैंक संबंधित मामले, श्रम विवाद, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद सहित अन्य श्रेणी के मामलों का आपसी समझौते से निपटारा किया जाएगा। जिन व्यक्तियों के मामले न्यायालय में लंबित हैं, वे अपने मामले लोक अदालत में लगवा सकते हैं।
बिना लंबित केस के भी कर सकते हैं आवेदन
उन्होंने बताया कि जिनका मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, वे भी आपसी समझौते के माध्यम से समाधान चाहते हैं तो लोक अदालत में आवेदन कर सकते हैं।
निशुल्क कानूनी सहायता के लिए संपर्क करें
निःशुल्क कानूनी सहायता या परामर्श के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर (01702-224527), उपमंडलीय विधिक सेवा समिति नाहन (01702-224527), पांवटा साहिब (01702-222179), राजगढ़ (01799-221377) और शिलाई (01704-292531) से संपर्क किया जा सकता है।
ईमेल secy-dlsa-sir-hp@gov.in पर भी समस्या भेजी जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की वेबसाइट https://nalsa.gov.in/ पर आवेदन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए 01702-224749 पर संपर्क किया जा सकता है।
मोटर व्हीकल चालान मामलों का भी निपटारा
मोटर व्हीकल चालान के मामलों को ई-पे कोर्ट डिजिटल पेमेंट माध्यम से अथवा न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत से पूर्व भी निपटाया जा सकता है।
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