HNN / काँगड़ा
जिला कांगड़ा में अदालत ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं आरोपी पति को जुर्माने के तौर पर 50,000 रुपए की सजा भी सुनाई गई है। यदि आरोपी किसी भी सूरत में यह जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे 2 साल का और अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले की पैरवी कर रहे भुवनेश मिन्हास ने बताया कि 2014 में मृत महिला की मां ने अपने दामाद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने शिकायत में बताया कि उसके ससुराल वाले उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। जिसके चलते उनके दामाद अशोक ने तय किया कि वह दोनों बाहर जाकर नौकरी करेंगे। इसके बाद दोनों बेंगलुरु चले गए। इन्होंने जब अपनी बेटी से बात करने की कोशिश की तो दामाद हर बार बात को घुमा देता था।
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जब एक दिन अशोक घर अकेले आया तो उन्होंने अपनी बेटी के बारे में उसे पूछताछ की लेकिन अशोक ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद शक होने पर उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जब मामले की तहकीकात की तो उन्हें अशोक पर शक हुआ और उन्होंने उससे कड़ी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने अपनी पत्नी को बंगलुरु में ही मार दिया था और शव को दो टुकड़ों में कर उसे ब्रीफकेस में बंद कर ट्रेन में आते वक्त रास्ते में फेंक दिया था।
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