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पिता की हत्या के आरोप बेटे को कठोर कारावास की सज़ा, जुर्माना भी लगाया

Ankita • 2 Jun 2023 • 1 Min Read

HNN/ किन्नौर

जिला किन्नौर में पिता की हत्या के आरोप में अदालत ने आरोपी बेटे को दोषी करार दिया है। अदालत ने धारा 304 के तहत 7 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 342, 323 में एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। यह सज़ा जिला एंव सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सुनाई है।

उन्होंने बताया कि यदि आरोपी किसी सुरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी की पहचान अभिषेक नेगी (24) निवासी गांव कंगोस, डाकघर शोलडिंग, तहसील निचार व जिला किन्नौर के रूप में हुई है।

जिला उप न्यायवादी केएस जरयाल ने बताया कि मिंया राम (50) पुत्र गोपाल सिंह गांव कंगोस डाकघर शोलडिंग, तहसील निचार व जिला किन्नौर बिजली बोर्ड भावानगर में बतौर टीमेट कार्यरत था और एचपीएसईबी की कालोनी के सरकारी क्वार्टर में रहता था।

10 जनवरी, 2018 को जब वह अपने क्वार्टर में मौजूद था तो उसके बेटे अभिषेक ने उसे कमरे में बंद कर डंडे व हाथों से बुरी तरह पीटा। जिसमे उसके पिता को काफी गंभीर चोटें आईं। इसके बाद उसे बेहोशी की हालत में आईजीएमसी शिमला लाया गया, जहां उसकी माैत हो गई। मिंया राम की मौत के बाद भावानगर थाने मेें 302 के तहत मुकद्दमा पंजीकृत किया गया।

इस मामले की छानबीन करने के उपरांत पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। अदालत में कुल 20 गवाहों के साक्ष्य दर्ज प्रस्तुत किए गए। सभी गवाहों के बयान व वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर अभिषेक को हत्या का दोषी पाया गया और अदालत ने सजा सुनाई। सरकार की तरफ से मुकद्दमें की पैरवी जिला उपन्यायवादी केस जस्याल व कमल चन्देल ने की है।