प्लास्टिक की इन चीजों को बेचने और उपयोग करने की होगी मनाही
HNN / चंबा
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा की अध्यक्षता में बचत भवन में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित जागरूकता गतिविधियों को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय व्यापारियों, व्यापार मंडलों के प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
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इस दौरान अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने कहा कि हमारी जिंदगी कई मायनों में प्लास्टिक पर निर्भर है। पानी के बोतल से लेकर खाने की प्लेट में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है जो कि शरीर और पर्यावरण दोनों के लिए नुक्सान देह हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दी जानी वाली प्लास्टिक के उपयोग, निर्माण, आयात , वितरण, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंधित होगा।
उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उस अवस्था में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कार्यवाई का प्रावधान के साथ साथ सामान की जब्ती, पर्यावरण मुआवजे की वसूली, उद्योग व वाणिज्य संस्थानों, प्रतिष्ठानों के संचालन को बंद करने भी प्रावधान रखा गया। उन्होंने यह भी बताया कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर हिमाचल प्रदेश गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा नियंत्रण अधिनियम के तहत 500 से लेकर 25 हजार तक के चालान का प्रावधान रखा गया है।
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