HNN/ मंडी
विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक (पोक्सो) ने बच्ची से दुराचार करने के प्रयास में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं आरोपी को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक वीके चौधरी ने बताया कि 15 जून 2017 को सात वर्षीय पीड़िता जब अपने स्कूल से घर लौट रही थी तो इसी दौरान सदर तहसील के बीर (बीर तुंगल) निवासी बलदेव उसे सड़क से नजदीकी जंगल की ओर ले गया और उससे दुराचार करने का प्रयास किया। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की धारा आठ के तहत मामला दर्ज किया गया।
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अब जाकर न्यायाधीश पंकज शर्मा ने बलदेव को 10 साल के कठोर कारावास और 5 साल के साधारण कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह और तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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