मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत बन रही है। ऊना जिले में तीन वर्षों में सैकड़ों परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं।
ऊना/वीरेंद्र बन्याल
गरीब परिवारों के लिए सम्मानजनक सहयोग
बेटी का विवाह हर परिवार के लिए गौरवपूर्ण अवसर होता है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यह जिम्मेदारी चुनौतीपूर्ण बन जाती है। ऐसे परिवारों को संबल देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना प्रभावी रूप से कार्य कर रही है। योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को बेटी के विवाह हेतु 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
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तीन वर्षों में 325 परिवारों को लाभ
जिला कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस) ऊना नरेंद्र कुमार ने जानकारी दी कि बीते तीन वर्षों में जिले के 325 पात्र परिवारों को कुल 1 करोड़ 65 लाख 75 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है। इससे जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और आत्मसम्मान के साथ विवाह संपन्न करने में मदद मिली है।
जिला प्रशासन की सक्रिय भूमिका
उपायुक्त जतिन लाल के नेतृत्व में जिला प्रशासन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दे रहा है। पात्र लाभार्थियों की पहचान, सरल प्रक्रिया और समयबद्ध सहायता सुनिश्चित की जा रही है। बाल विकास परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फील्ड स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर योजना की जानकारी घर-घर तक पहुंचा रहे हैं।
पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ बेसहारा लड़कियों, पिता की मृत्यु होने की स्थिति, नारी सेवा सदन की पूर्व प्रवासिनियों, परित्यक्त या तलाकशुदा महिलाओं की पुत्रियों तथा ऐसे परिवारों को दिया जाता है जिनके संरक्षक की वार्षिक आय 50 हजार रुपये से अधिक न हो। आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर तहसीलदार से सत्यापित आय प्रमाण पत्र सहित करना अनिवार्य है।
इच्छुक लाभार्थी जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक या नजदीकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन विवाह से दो माह पूर्व से लेकर विवाह के छह माह बाद तक किया जा सकता है।
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