सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि अस्थायी रूप से यह बात साबित होती है कि 338 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है।
जानकारी के मुताबिक, पिछले 8 महीनों से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सोमवार को सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।
गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के चलते मनीष सिसोदिया को इसी साल 26 फरवरी को अरेस्ट किया गया था। मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलना जांच एजेंसियों – प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है।
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