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संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा के तबादला आदेश नहीं होंगे वापस, याचिका खारिज

Ankita 10 Jan 2024 Edited 10 Jan 1 min read

HNN/ शिमला

हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने पूर्व डीजीपी संजय कुंडू और आईपीएस शालिनी अग्निहोत्री की री-कॉल याचिका खारिज कर दी है। जो दोनों अफसरों के लिए बड़ा झटका है। इसके अलावा हाइकोर्ट ने कारोबारी निशांत शर्मा मामले की एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री का तबादला करने से जुड़े आदेशों को वापस लेने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने पुलिस के दोनों आलाधिकारियों के आवेदनों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि दोनों अधिकारियों के तबादले संबंधी आदेशों को वापस लिया जाए।

मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने जांच को सीबीआई के हवाले करने की दोनों अधिकारियों दलीलों को भी नकार दिया।


पूरा मामला क्या है……
गौरतलब है कि हिमाचल के कांगड़ा जिले से संबंध रखने वाले एक कारोबारी निशांत शर्मा ने हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक ई-मेल किया था, जिसमें खुद को और परिवार की जान को खतरा बताया था।

निशांत ने उस वक्त डीजीपी रहे संजय कुंडू पर गंभीर आरोप लगाए थे। जिसके बाद इस चिट्ठी पर हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने डीजीपी पर लगाए गए आरोपों पर सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए।

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