सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू को पद से हटाने का आदेश किया रद्द
HNN/शिमला
सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को डीजीपी पद से हटाने के हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद उनकी डीजीपी के पद पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि कोर्ट ने संजय कुंडु पर कारोबारी को धमकाने के आरोप की एसआईटी जांच कराने के हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय के 9 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली कुंडू की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।जिसमें उन्हें पुलिस डीजीपी के पद से हटाने के पहले के आदेश को वापस लेने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
पीठ ने कहा कि इस स्तर पर उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखना अनुचित होगा। जिसमें निर्देश दिया गया है कि कुंडू को 26 दिसंबर 2023 के पहले के आदेश के अनुसरण में डीजीपी के पद से हटा दिया जाए। जोकि रिकॉल आवेदन के खारिज होने पर पुष्ट होता है।
शीर्ष अदालत ने कुंडू को डीजीपी के पद से हटाने के उच्च न्यायालय के निर्देश को रद्द करते हुए आदेश दिए कि याचिकाकर्ता इस मामले में एसआईटी की ओर की जाने वाली जांच के संबंध में किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं रखेंगे। एसआईटी में एक आईजी स्तर का अधिकारी शामिल होगा। पीठ ने राज्य सरकार को एसआईटी गठित करने के आदेश दिए।