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सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू के ट्रांसफर आर्डर पर लगाई स्टे

Ankita • 3 Jan 2024 • 1 Min Read

HNN/ शिमला

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू के ट्रांसफर आर्डर पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को दो हफ्ते के भीतर कुंडू की अर्जी पर फैसला देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट में मामला लंबित रहते हुए डीजीपी को आयुष मंत्रालय में पोस्टिंग के लिए जोर न दिया जाए।

बता दें उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद संजय कुंडू को राज्य के आयुष विभाग में प्रमुख सचिव के रूप में स्थानांतरित किया गया था। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य पुलिस प्रमुख और कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था ताकि वे एक व्यवसायी की जान को खतरे की शिकायत की जांच को प्रभावित न करें।

यह है पूरा मामला.…..

पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा ने जान का खतरा बताते हुए पुलिस को शिकायत दी थी। लेकिन शिकायत पर कांगड़ा पुलिसने कोई कार्यवाही नहीं की तो मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। इस दौरान 18 दिन बाद केस दर्ज हुआ। व्यापारी का पार्टनर से विवाद था। लेकिन व्यापारी ने आरोप लगाया था कि डीजीपी उन पर इस विवाद को सुलझाने का दवाब बना रहे हैं।