HNN/ नाहन
विशेष न्यायाधीश सिरमौर (द्वितीय) डा. अबीरा बासु की अदालत ने हत्या के एक दोषी शिलाई की बोकाला पाब पंचायत के नीताराम पुत्र रामलाल को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं अदालत ने दोषी को 20,000 रूपए जुर्माना अदा करने के भी आदेश सुनाए।
इसके अतिरिक्त दोषी को आईपीसी की धारा 452 में दो साल की कैद व एक हजार रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश भी जारी किए। अतिरिक्त जिला न्यायवादी जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मामला 31 अक्तूबर 2015 का है। ग्राम पंचायत बोकाला पाब के प्रधान तोताराम ने पुलिस थाना शिलाई में सूचना दी थी कि नीता राम ने चंदन सिंह की हत्या की है।
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सूचना के आधार पर शिलाई पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 व 452 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। शुक्रवार को अदालत में सुनवाई के दौरान 18 गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया।
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