लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश न्यूज़ हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश में अब अनुबंध आधार पर नहीं होंगी सरकारी भर्तियां, नई सेवा शर्तें लागू

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन | 26 अप्रैल 2025 at 3:00 pm

Share On WhatsApp Share On Facebook Share On Twitter

Employees’ Service Conditions Act 2024 के तहत सरकारी नियुक्तियों के नए दिशा-निर्देश जारी

अनुबंध नियुक्तियों पर पूरी तरह रोक
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब सभी सरकारी विभागों में अनुबंध आधार पर नई भर्तियों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। कार्मिक विभाग की सचिव द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, उपायुक्त, बोर्ड और निगमों के अध्यक्ष तथा लोक सेवा आयोग व राज्य चयन आयोग के सचिव इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करेंगे।

20 फरवरी 2025 से लागू हुआ नया अधिनियम
राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम 2024 को प्रभावी कर दिया है। यह अधिनियम 20 फरवरी 2025 से लागू हुआ है। इसके तहत अनुबंध आधार पर नियुक्तियों का प्रावधान समाप्त कर केवल नियमित नियुक्तियों का ही रास्ता खुला है।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group

2003 से प्रभावी कुछ प्रावधान
इस नए अधिनियम के कुछ प्रावधानों को 12 दिसंबर 2003 से प्रभावी माना गया है। इसका अर्थ यह है कि 2003 के बाद से जो भी अनुबंध आधारित भर्तियां की गई थीं, उन्हें अब नियमित नियुक्ति नीति के तहत ही समायोजित किया जाएगा।

नई भर्तियों के लिए निर्देशों का इंतजार
कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि जब तक राज्य सरकार द्वारा नए दिशा-निर्देश जारी नहीं किए जाते, तब तक कोई भी नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू न की जाए। सभी नियुक्तियां भविष्य में नए नियमों और प्रक्रियाओं के तहत ही संभव होंगी।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!

Join WhatsApp Group

आपकी राय, हमारी शक्ति!
इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया साझा करें


[web_stories title="false" view="grid", circle_size="20", number_of_stories= "7"]