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28 फरवरी तक सन्निर्माण कामगारों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, नहीं कराने पर योजनाओं से वंचित होंगे मजदूर

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 21 Feb 2026 • 1 Min Read

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत मजदूरों के लिए 28 फरवरी तक आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी न कराने पर कामगार कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं।

नाहन

आधार सत्यापन अभियान में लाई गई तेजी

जिला सिरमौर के श्रम कल्याण अधिकारी सोहन लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत सभी कामगारों को 28 फरवरी तक अपना ई-केवाईसी अवश्य पूरा करना होगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि के बाद आधार सत्यापन न होने की स्थिति में संबंधित कामगारों का पंजीकरण सक्रिय नहीं माना जाएगा।

वास्तविक लाभार्थियों की पहचान है उद्देश्य

अधिकारी ने बताया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करना, पारदर्शिता बढ़ाना तथा योजनाओं का लाभ सीधे पात्र कामगारों तक पहुंचाना है।

ई-केवाईसी पूर्ण होने के बाद ही बोर्ड की विभिन्न योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त किया जा सकेगा।

इन केंद्रों पर करवा सकते हैं ई-केवाईसी

कामगार नजदीकी श्रम कार्यालय, लोक सेवा केंद्र, अधिकृत कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) अथवा विभाग द्वारा निर्धारित सुविधा केंद्रों पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड तथा पंजीकरण संख्या साथ लाना आवश्यक है।

कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ा लाभ

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत मजदूरों को चिकित्सा सहायता, मातृत्व लाभ, शिक्षा सहायता, विवाह सहायता, औजार अनुदान, पेंशन सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। ई-केवाईसी न होने की स्थिति में इन सुविधाओं का लाभ बाधित हो सकता है।

श्रम कल्याण अधिकारी ने सभी पंजीकृत कामगारों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पूर्व ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

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