आयुष्मान वय वंदना योजना में 70 वर्ष की आयु अनिवार्य, जीवनसाथी पर भी यही नियम लागू
सोलन में स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत केवल 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। किसी पात्र वरिष्ठ नागरिक के पति या पत्नी को अतिरिक्त सदस्य के रूप में स्वतः शामिल नहीं किया जा सकता। जीवनसाथी का कार्ड भी तभी बनेगा, जब उसकी आयु 70 वर्ष या उससे अधिक हो। विभाग ने पात्र लोगों से भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करने और निर्धारित नियमों के अनुसार कार्ड बनवाने का आग्रह किया है।
सोलन
मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉ. अजय पाठक ने बताया कि योजना में पात्रता की आयु 70 वर्ष निर्धारित है। इसके अनुसार 70 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को योजना में शामिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि पति या पत्नी में से किसी एक की आयु 70 वर्ष से अधिक है, तब भी दूसरे जीवनसाथी का आयुष्मान वय वंदना कार्ड केवल उसी स्थिति में बनाया जाएगा, जब उसकी आयु भी कम से कम 70 वर्ष हो।
गलत जानकारी से बचने की अपील
मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार कुछ लोक मित्र केंद्र लाभार्थियों को यह बता रहे हैं कि पात्र वरिष्ठ नागरिक का कार्ड बनने के बाद उसके जीवनसाथी को अतिरिक्त सदस्य के रूप में योजना में जोड़ा जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने इस जानकारी को गलत बताया है। डॉ. अजय पाठक ने पात्र वरिष्ठ नागरिकों से योजना की तय आयु सीमा के अनुसार अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने और किसी भी संदेह की स्थिति में अधिक जानकारी सीधे स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त करने का आग्रह किया है।