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डलहौजी में यातायात व्यवस्था को लेकर जिला दंडाधिकारी ने जारी किए नए नियंत्रण आदेश

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन2 • 1 Hour Ago • 1 Min Read

Himachalnow / चंबा

चम्बा में जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने नगर परिषद डलहौजी क्षेत्र में यातायात प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत नए आदेश जारी किए हैं। यह आदेश आम जनता की सुविधा, सुरक्षा और सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं।

चम्बा

वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था और मार्ग नियंत्रण

बस स्टैंड से सुभाष चौक और गांधी चौक मार्ग (सुभाष सड़क होकर) से लेकर बस स्टैंड (जीएनपीएस स्कूल रोड होकर) तक दोपहिया वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों के लिए एकतरफा यातायात व्यवस्था लागू की गई है। इसी तरह सुभाष चौक (एंट्री)-कोर्ट रोड-पोट्रेइन रोड-सुभाष चौक (एग्जिट) मार्ग पर भी वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी, जिसमें एम्बुलेंस, प्रशासनिक वाहन, दोपहिया वाहन और आपातकालीन सेवाओं को छूट दी गई है। इसके साथ ही भारी वाहनों, टूरिस्ट बसों और शैक्षणिक टूर बसों के लिए प्रवेश और निकास का समय सुबह 10:30 से दोपहर 2 बजे तथा शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक निर्धारित किया गया है, ताकि शहर में भीड़भाड़ की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

स्कूल बस संचालन और समय निर्धारण व्यवस्था

शहर में स्कूल बसों के सुचारू संचालन के लिए भी विशेष समय सारणी तय की गई है। सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बसों को सुबह 8:05 से 8:20 बजे और दोपहर 3:40 से 3:50 बजे के बीच निर्धारित मार्ग से चलने की अनुमति दी गई है, जबकि गुरु नानक पब्लिक स्कूल की बसों को सुबह 8:50 से 9:10 बजे के बीच बस स्टैंड से स्कूल तक सीधे मार्ग पर संचालन की अनुमति दी गई है। यह व्यवस्था केवल स्कूल सत्र के दौरान लागू रहेगी ताकि विद्यार्थियों की आवाजाही सुरक्षित और व्यवस्थित रह सके।

पार्किंग, नो पार्किंग और प्रतिबंधित क्षेत्र

आदेशों के अनुसार शहर के विभिन्न हिस्सों में पार्किंग व्यवस्था को भी सख्ती से नियंत्रित किया गया है। वाहनों की पार्किंग केवल पीली रेखा से चिन्हित निर्धारित स्थानों पर ही की जा सकेगी, जिनमें ठंडी सड़क, पोट्रेइन रोड, मॉल रोड, एमईएस रोड, सुभाष बाउली और जंद्रिघाट रोड शामिल हैं। वहीं जीपीओ से लेकर गरम सड़क स्थित नगर परिषद पार्किंग तक मॉल रोड पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा खज्जियार रोड, पंचपुल्ला रोड, सीबी रोड, ठंडी सड़क और बस स्टैंड से सुभाष चौक मार्ग पर कई स्थानों को नो पार्किंग ज़ोन घोषित किया गया है। गरम सड़क पर दोपहर 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी प्रकार के वाहन की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी, जबकि अन्य समय में केवल स्थानीय निवासियों और होटल आगंतुकों को अनुमति दी जाएगी।

गति सीमा, निर्माण सामग्री और आपातकालीन व्यवस्था

आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और कानून व्यवस्था में तैनात वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों की अधिकतम गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इसके अलावा निर्माण सामग्री केवल रात 9 बजे से सुबह 7 बजे के बीच ही निर्धारित स्थानों पर उतारी जा सकेगी। टैक्सी यूनियनों को सीमित पार्किंग की अनुमति दी गई है, जबकि भारी वाहनों की पार्किंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आपातकालीन परिस्थितियों में प्रशासनिक और पुलिस वाहनों को विशेष छूट दी गई है।