चाइनीज़ डोर पर प्रतिबंध , मानव और पशु-पक्षियों के लिए खतरा
ऊना। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं उपायुक्त जतिन लाल ने पतंगबाजी और चाइनीज़ डोर के उपयोग को लेकर एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने बताया कि चाइनीज़ डोर का निर्माण, बिक्री और उपयोग अवैध है। यदि कोई व्यक्ति इसका व्यापार करता है, तो इसकी सूचना पुलिस या संबंधित अधिकारी को तुरंत दें।
चाइनीज़ डोर के खतरनाक प्रभाव
चाइनीज़ डोर शीशे, प्लास्टिक और मिश्रित धातुओं से बनी होती है, जिससे यह काफी मजबूत होती है। इसकी वजह से आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के पंख और गर्दन मांझे में उलझकर कटने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, बाइक और स्कूटर सवार इस डोर की चपेट में आकर घायल हो सकते हैं, जिससे चेहरे पर गंभीर चोट और गला कटने का खतरा भी बना रहता है।
चाइनीज़ डोर में धातु होने के कारण बिजली के तारों में उलझने पर शॉर्ट सर्किट और करंट लगने जैसी घटनाओं की संभावना भी रहती है। इस कारण प्रशासन ने इसके उपयोग और बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाया है।
सुरक्षित पतंगबाजी के लिए सुझाव
- केवल पारंपरिक कपास या सूती धागे से बनी डोर का उपयोग करें।
- खुले मैदान या सुरक्षित स्थानों पर पतंग उड़ाएं, सड़कों और बिजली की तारों के पास पतंगबाजी से बचें।
- बाइक सवार हेलमेट और फेस कवर का उपयोग करें।
- किसी व्यक्ति के डोर की चपेट में आने पर तुरंत प्राथमिक उपचार करें और जरूरत पड़ने पर अस्पताल ले जाएं।
सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल पतंगबाजी की अपील
उपायुक्त जतिन लाल ने जिलावासियों से सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से पतंगबाजी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सतर्कता और सावधानी बरतकर न केवल अपनी बल्कि अन्य लोगों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करें।

