Loading...

हमीरपुर में नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई, तीन मेडिकल स्टोर के लाइसेंस 3 से 15 दिन तक निलंबित

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 1 Hour Ago • 1 Min Read

हमीरपुर जिले के बड़सर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर तीन मेडिकल स्टोर के लाइसेंस 3 से 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिए हैं। इनमें दो मेडिकल स्टोर उपमंडल मुख्यालय और एक बिझड़ी क्षेत्र में स्थित बताया गया है। विभाग के अनुसार, करीब एक महीने पहले नियमित निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड के रखरखाव और दवाओं की बिक्री से जुड़ी खामियां सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई।

हमीरपुर

ड्रग इंस्पेक्टर आकांक्षा के अनुसार, निरीक्षण के दौरान कुछ मेडिकल स्टोर में रिकॉर्ड सही तरीके से नहीं रखा गया था। बिना पर्ची के दवाएं बेचने और उपलब्ध रिकॉर्ड का सही मिलान नहीं होने की बात भी सामने आई। इन खामियों के आधार पर विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए तीनों मेडिकल स्टोर संचालकों के लाइसेंस अलग-अलग अवधि के लिए निलंबित किए हैं। निलंबन की अवधि तीन से 15 दिनों के बीच बताई गई है।

स्वास्थ्य विभाग ने लाइसेंस निलंबन के अलावा कुछ मेडिकल स्टोर को चुनिंदा दवाएं रखने और उनकी बिक्री करने के लिए दी गई अनुमति भी रद्द कर दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमित निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर निर्धारित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है। यह कार्रवाई दवाओं की बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड, पर्ची की अनिवार्यता और दस्तावेजों के मिलान में मिली कमियों के आधार पर की गई है।

Related Topics: •