Himachalnow / शिमला
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के धर्मशाला स्थित तपोवन में हुए शीत सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया था। इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन अब राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया है।
इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य पुलिस कांस्टेबलों के तबादले को जिले से राज्य स्तर पर लागू करना है। समवर्ती सूची के विषय होने के कारण राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेजा है।
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क्या है इस विधेयक में?
- कांस्टेबलों का राज्य काडर: विधेयक के कानून बनने के बाद हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती राज्य काडर में पुलिस बोर्ड द्वारा की जाएगी, न कि जिला स्तर पर।
- गैर राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की भर्ती: अब पुलिस भर्ती बोर्ड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की भर्ती करेगा और इनका एक जिले से दूसरे जिले में तबादला संभव होगा।
- पुलिस को सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर रोक: बिना राज्य सरकार की अनुमति के पुलिस किसी भी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी।
- ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों को सुरक्षा: सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए इस विधेयक में प्रावधान जोड़े गए हैं।
- जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण में लचीलापन: नियुक्तियों के मामले में सरकार को वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में कनिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारियों को नामित करने का अधिकार दिया गया है।
अगला कदम क्या होगा?
राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा, जिससे हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती और तबादलों को लेकर एक नई व्यवस्था लागू होगी।
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