हिमाचल में सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रैच्युटी व लीव इनकैशमैंट की बकाया राशि जारी करने के आदेश
Himachalnow / शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत प्रदान करते हुए ग्रैच्युटी और लीव इनकैशमैंट की लंबित 30 प्रतिशत बकाया राशि जारी करने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद लिया गया है, जिससे हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। सरकार ने संबंधित विभागों को भुगतान प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
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किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
सरकारी आदेशों के अनुसार यह लाभ उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिया जाएगा जो 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं या जिनकी सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो गई है। लंबे समय से इस बकाया भुगतान को लेकर कर्मचारियों और उनके परिजनों की ओर से मांग उठाई जा रही थी। अब सरकार के इस निर्णय से लंबित वित्तीय मामलों का निपटारा होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे संबंधित परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
पूर्व भुगतान और वित्तीय समायोजन
राज्य सरकार पहले ही इस अवधि के कर्मचारियों को अंतरिम राहत के रूप में पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त का भुगतान कर चुकी है। इसके अलावा मूल पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर महंगाई भत्ते की 12 किस्तें भी जारी की जा चुकी हैं। इन सभी भुगतानों को पेंशन और पारिवारिक पेंशन के बकाया के साथ समायोजित किया जा रहा है, ताकि अंतिम देनदारियों की स्थिति स्पष्ट हो सके और किसी भी प्रकार की वित्तीय विसंगति न रहे।
भुगतान प्रक्रिया और प्रशासनिक निर्देश
सरकार ने पेंशन वितरण प्राधिकरणों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस किस्त के भुगतान के बाद यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पात्र कर्मचारी या उनके परिवार के खाते में कोई भी बकाया राशि शेष न रहे। ग्रैच्युटी और लीव इनकैशमैंट से जुड़े सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के आदेश दिए गए हैं। इससे लंबे समय से लंबित वित्तीय भुगतान प्रक्रिया पूरी होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।