नाईलेट से भर्ती पर रोक का आदेश
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (नाईलेट) द्वारा की जा रही आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगा दी है। यह भर्ती 29 विभिन्न पदों के लिए की जा रही थी, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विशेष शिक्षक और सहायक प्रोग्रामर के पद शामिल थे। इसके अलावा, नाईलेट 11 दिसंबर से इच्छुक उम्मीदवारों से 500 रुपये का पंजीकरण शुल्क भी वसूलने वाला था।
आउटसोर्स भर्ती पर पहले से रोक
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने पहले भी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के माध्यम से हो रही आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगाई थी। इसके साथ ही, इस खंडपीठ ने उन कंपनियों का डाटा सार्वजनिक करने के निर्देश दिए थे जो कॉरपोरेशन के तहत पंजीकृत हैं।
फर्जी कंपनियों पर गंभीर आरोप
अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश में 110 कंपनियां फर्जी पाई गई हैं, फिर भी इन्हीं कंपनियों के जरिए हजारों लोगों को आउटसोर्स भर्ती पर रखा जा रहा है। कई पंजीकृत कंपनियां विजिलेंस ब्यूरो के जांच के दायरे में हैं। इस पर अदालत ने ध्यान आकर्षित किया कि केंद्र सरकार की नीति के तहत केवल चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं को आउटसोर्स किया जाता है, जबकि राज्य में तृतीय श्रेणी के पद भी आउटसोर्स के तहत दिए जा रहे हैं।
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आउटसोर्स भर्ती से युवाओं का भविष्य खतरे में
अधिवक्ता का कहना है कि आउटसोर्स भर्ती के कारण लाखों युवा जो वर्षों से सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें स्थायी रोजगार नहीं मिल पा रहा। इसके साथ ही, जिन कर्मचारियों को आउटसोर्स के तहत रखा जा रहा है, उनके भविष्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 दिसंबर 2024 को तय की है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन पर उठाए गए सवाल
आउटसोर्स कंपनी जेके इंटरप्राइजेज ने अदालत में यह आरोप लगाया कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन अपने नियमों को नजरअंदाज करते हुए चहेते लोगों को काम दे रहा है। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि कॉरपोरेशन ने कंपनियों को 2.5% कमीशन तय किया है, जिससे कंपनियों के वित्तीय अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि एपीएसडीसी को हिमाचल प्रदेश के वित्तीय नियम 2009 के अनुसार काम करना होगा।
निष्कर्ष
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नाईलेट से हो रही आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगा दी है, साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और फर्जी कंपनियों के संचालन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत का अगला आदेश 24 दिसंबर को आएगा, जिसके बाद इस मामले की अगली दिशा तय होगी।
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