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Jobs / सोलन में पैरा लीगल वालंटियर के लिए आवेदन आमंत्रित, 31 अक्तूबर अंतिम तिथि

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 53 Mins Ago • 1 Min Read

Jobs / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन ने जिले के स्थानीय निवासियों से पैरा लीगल वालंटियर के मनोनयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र आवेदक अपना पूर्ण आवेदन 31 अक्तूबर 2026 को शाम 5 बजे तक या इससे पहले न्यायिक परिसर सोलन स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। निर्धारित समय के बाद प्राप्त और अधूरे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

सोलन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रशांत सिंह नेगी ने बताया कि आवेदन करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। विज्ञापन की तिथि पर आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 10वीं अथवा इसके समकक्ष होनी चाहिए। पैरा लीगल वालंटियर के रूप में मनोनयन के लिए शिक्षित और सेवा भाव से जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के इच्छुक व्यक्तियों को चुना जाएगा।

इन वर्गों से किया जाएगा चयन

पैरा लीगल वालंटियर का चयन अध्यापकों एवं सेवानिवृत्त अध्यापकों, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, वरिष्ठ नागरिकों, सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर विषय के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, चिकित्सकों, विद्यार्थियों और अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने से पहले विधि छात्रों में से किया जा सकता है। सेवोन्मुख एवं गैर राजनीतिक गैर सरकारी संस्थाओं और क्लबों, वुमन नेबरहुड ग्रुप, मैत्री संगम तथा कमजोर समूहों के सदस्य भी इसके लिए पात्र होंगे।

कारागार में लंबी अवधि की सजा काट रहे ऐसे शिक्षित कैदी, जिनका आचरण अच्छा पाया गया हो, भी चयन के दायरे में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और उपमंडलीय विधिक सेवा समिति द्वारा पैरा लीगल वालंटियर बनने के लिए सक्षम पाए गए किसी अन्य व्यक्ति का भी चयन किया जा सकता है। चयन प्रक्रिया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पूरी की जाएगी।

महिलाओं को प्राथमिकता, प्रतिदिन 750 रुपये मानदेय

समिति को प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की छंटनी करने का अधिकार होगा। चयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। पात्र आवेदकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो जरूरतमंदों की सेवा और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हों।

चयनित पैरा लीगल वालंटियर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदेय ही दिया जाएगा। वर्तमान में प्रत्येक दिवस के कार्य के लिए 750 रुपये मानदेय निर्धारित है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि साक्षात्कार में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को किसी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाएगा। आवेदकों को अंतिम तिथि और निर्धारित समय से पहले सभी आवश्यक जानकारियों के साथ पूर्ण आवेदन जमा करवाना होगा।

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