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कृषि मशीनरी पर 50% अनुदान: 25 से 29 अक्तूबर तक आवेदन, 30 को लॉटरी से चयन

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 53 Mins Ago • 1 Min Read

हिमाचल प्रदेश में कृषि मशीनरी की खरीद पर अनुदान के लिए किसान 25 अक्तूबर, 2026 को दोपहर 12 बजे से 29 अक्तूबर, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पात्रता और निर्धारित नियमों के अनुसार लघु एवं सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। लाभार्थियों का चयन 30 अक्तूबर को पारदर्शी लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा।

सोलन

कृषि विभाग सोलन के उप निदेशक अजब नेगी ने बताया कि खेती के मशीनीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि मशीनरी पोर्टल को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दोबारा सक्रिय किया जा रहा है। आवेदन की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित कृषि उपकरणों के लिए लाभार्थी किसानों का चयन किया जाएगा। इच्छुक किसान विभाग के एग्री मशीनरी पोर्टल agrimachinery.nic.in पर निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी उप मिशन के तहत किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर अनुदान प्रदान करता है। इसके अंतर्गत किसानों को पावर टिलर और पावर वीडर सहित विभिन्न आधुनिक कृषि उपकरण उपदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य खेती में आधुनिक मशीनरी और विकसित उपकरणों का उपयोग बढ़ाना है, ताकि कृषि कार्यों को अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके और किसान योजना का व्यापक स्तर पर लाभ उठा सकें।

उप निदेशक ने किसानों से निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदन पूरा करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कृषि मशीनरी खरीदते समय किसान केवल भारत सरकार से पंजीकृत फर्म और स्वीकृत मॉडल का ही चयन करें। पात्र किसानों को भी योजना के निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार अनुदान दिया जाएगा। पंजीकृत फर्म तथा स्वीकृत मॉडल चुनने से किसानों को मशीनरी की खरीद और अनुदान से जुड़ी प्रक्रिया में भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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