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सोलन में निर्वाचन प्रक्रिया के मद्देनजर हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध, जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन II • 30 Apr 2026 • 1 Min Read

Himachalnow / सोलन

ज़िला प्रशासन ने नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों के लिए सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विशेष आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत सोलन जिले की सीमा में आग्नेय अस्त्र और गोला-बारूद लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

सोलन

धारा 163 के तहत आदेश लागू
जिला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत यह आदेश जारी किए हैं। आदेशों का उद्देश्य नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के दौरान क्षेत्र में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना है। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ये निर्देश चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से संचालित करने के लिए लागू किए गए हैं।

हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध
जारी आदेशों के अनुसार सोलन जिले की परिधि में कोई भी व्यक्ति शस्त्र अधिनियम, 1959 की परिभाषा के अनुसार आग्नेय अस्त्र एवं गोला-बारूद अपने साथ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चल सकेगा। यह प्रतिबंध चुनाव अवधि के दौरान प्रभावी रहेगा और इसका पालन सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य होगा।

कुछ वर्गों को दी गई छूट
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध पुलिस, अर्द्धसैनिक बल, अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों, ड्यूटी पर तैनात सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कर्मचारियों तथा बैंकों के अधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे व्यक्ति जिन्हें वैध कारणों के साथ प्रशासन से विशेष अनुमति प्राप्त है, उन्हें भी इस आदेश से छूट प्रदान की गई है।

पालन सुनिश्चित करने के निर्देश
जिला प्रशासन ने पुलिस अधीक्षक सोलन एवं पुलिस अधीक्षक बद्दी को इन आदेशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इन निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आदेश की अवधि और उद्देश्य
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और यह तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती या अधिकतम दो माह की अवधि पूरी नहीं हो जाती, जो भी पहले हो। इन आदेशों का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करना तथा जनहित में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है।